सेवा/व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय हेतु
बिक्री व्यापार क्रियाकलापों के लिए 5 लाख रूपए तक एवं सेवा क्षेत्र के क्रियाकलापों के लिए 7.5 लाख रूपए तक ऋण दिया जाता है।
सेवा क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्त्यिों के स्वरोजगार या व्यापारिक गतिविधि के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है। लघु व्यवसाय, परियोजना या
गतिविधि, जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, का संचालन दिव्यांग व्यक्ति को स्वयं करना होगा और अपने उद्यम में कम से कम
15 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को नियोजित करना होगा।
पात्रता:-
1. 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त हो।
2. आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो।
वार्षिक आय:-
1. शहरी क्षे़त्र में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।
2. ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।
3. संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता और अनुभव।
ब्याज दर:-
1. 50 हजार रूपये तक - 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
2. 50 हजार रूपये से अधिक और 5 लाख रूपये तक - 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष
3. 5 लाख रूपये से अधिक और 15 लाख रूपये तक -7 प्रतिशत प्रतिवर्ष
4. सभी ऋण 10 वर्ष के भीतर जमा किए जाएंगे।
5. दिव्यांग महिलाओं के लिए 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज पर छूट।
6. दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/मानसिक मंद दिव्यांग हितग्राहियों को 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।