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                                     कृषि एवं कृषि संबंधित क्रियाकलापों हेतु

10 लाख रूपए तक ऋण दिव्यांग व्यक्तियों को कृषि उत्पादन, सिचाई, बागवानी, रेशम उत्पादन, कृषि कार्य सेवा, कृषि उत्पादन

के विपणन आदि के लिए कृषि मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए ऋण सहायता दी जाती है।

पात्रता:-

1. 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त हो।

2. आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो।

वार्षिक आय:-

1. शहरी क्षे़त्र में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।

2. ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।

3. संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता और अनुभव।

ब्याज दर:-

1. 50 हजार रूपये तक - 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

2. 50 हजार रूपये से अधिक और 5 लाख रूपये तक - 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष

3. 5 लाख रूपये से अधिक और 15 लाख रूपये तक - 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष

4. सभी ऋण 10 वर्ष के भीतर जमा किए जाएंगे।

5. दिव्यांग महिलाओं के लिए 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज पर छूट।

6. दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित/मानसिक मंद दिव्यांग हितग्राहियों को 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।