अग्रिम वित्त पोषण के लिए योजना
1. एजेंसियां
उन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/बैंकों (NHFDC की कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करने वाली) को अग्रिम रूप से ऋण जारी किया जा सकता है, जिनके साथ सामान्य ऋण समझौता निष्पादित किया गया है।
2. अग्रिम धन की राशि
एजेंसी के अनुरोध पर एजेंसी को किए गए कल्पित आवंटन के बराबर राशि तक ऋण अग्रिम रूप से जारी किया जा सकता है। एससीए के प्रदर्शन के आधार पर वर्ष के दौरान एनएचएफडीसी द्वारा एससीए के लिए सांकेतिक आवंटन की समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है।
(अ) अग्रिम निधि जारी करना: एजेंसी के अनुरोध पर ऋण अग्रिम रूप से जारी किया जा सकता है पहली किस्त के रूप में अनुमानित आवंटन का अधिकतम 50% और शेष राशि (शेष 50% तक) पहली किस्त के 80% उपयोग विवरण प्राप्त होने पर .
(बी) सामाजिक प्राथमिकताएं: इसके अलावा, एससीएएस को प्रयास करने की आवश्यकता है के रूप में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार लक्ष्य समूहों को कवर करें
(अ) स्त्री 50% (ब) पुरुष 50%
एससीएएस से लाभार्थियों को इस तरह से कवर करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों को राज्य और जिला स्तर पर उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में कवर किया जाता है।|
3. अग्रिम निधि का उपयोग
द्वारा एजेन्सी को दिये गये अग्रिम ऋण की राशि का उपयोग विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्तीमय सहायता प्रदान करने के लिए किया जायेगा।
(अ) एससीए के प्रत्यायोजित प्राधिकरण के तहत आने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए।
(ख) उन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जो एनएचएफडीसी द्वारा इस संबंध में एजेंसी को सूचित की गई पूर्व-अनुमोदित परियोजनाओं की शर्तों के अनुरूप हैं।
(ग) ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जिसे एनएचएफडीसी द्वारा लिखित में सूचित किया जा सकता है।
4. उपयोगिता विवरण
डिमांड ड्राफ्ट जारी होने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर एनएचएफडीसी द्वारा जारी किए गए अग्रिम ऋण का एजेंसी द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट की पारगमन अवधि के लिए सात (07) दिनों की छूट अवधि भी दी जा सकती है।
निधियों के उपयोग का विवरण तुरंत एनएचएफडीसी को वें एजेंसी द्वारा सूचित किया जाएगा।
5. ब्याज दर / दंडात्मक व्याज
अग्रिम निधि के संबंध में एनएचएफडीसी द्वारा एजेंसी से निम्नलिखित ब्याज दर/ दंडात्मक व्याज दर आदि प्रभारित किए जाएंगे।
(अ) एमसीए को अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज लगाने से छूट दी जायेगी यदि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उनका संचयी उपयोग 80 प्रतिशत या अधिक हो।
(ब) यदि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में संचगी उपयोग स्तर 80% से कम है, तो अप्रयुक्त निधियों पर सामान्य लागू ब्याज दर से 4% अधिक के बराबर ब्याज 90 दिनों से अधिक उपयोग की गई निधियों पर लगाया जाएगा पूर्वोक्त 90 सहित पूरी अवधि के लिए दिन, जिसके दौरान धन अप्रयुक्त रहा। ग) उपरोक्त के बावजूद, निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है. और लाभार्थियों को आगे संवितरित किए बिना वापस कर दिया जाता है, वे भी आकर्षित होंगे, और एससीएएस, ब्याज दर का भुगता
6. ऋण/अधिस्थगन अवधि की चुकौती
अग्रिम निधि के माध्यम से जारी ऋण को पाँच वर्षों के भीतर बीस (20) त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा। ऋण की चुकौती, अधिस्थगन अवधि, आदि के संबंध में अन्य पहलू जो स्पष्ट रूप से यहां ऊपर नहीं बताए गए हैं, वे निगम की उधार नीति के अनुसार शासित होंगे।
7. विविध मामले
इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे, नियमों की व्याख्या और आवेदन और उससे संबंधित मामले निगम के सर्वोत्तम हित में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी द्वारा तय किए जाएंगे।