'विशेष प्रशिक्षण मित्र के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने की योजना
उद्देश्यो
NHFDCS EDP योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों (PwDs) को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।
उद्देश्य-
योजना का मुख्य उद्देश्य एनएचएफडीसी योजनाओं को लागू करने वाले एससीएएस/बैंकों के माध्यम से एनएचएफडीसी योजनाओं के तहत व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रवेश पाने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक/दस्तावेजी औपचारिकताओं के लिए सूचना समर्थन, मार्गदर्शन के रूप में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है। व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थानों/ एजेंसियों, व्यक्तियों अर्थात विशेष प्रशिक्षण मित्र द्वारा सीधे राष्ट्रीय/राज्य स्तर की संस्था ।
विशेष उद्यमी मित्र के पंजीकरण के लिए पात्रता
इस योजना के तहत योग्य और संभावित विकलांग उद्यमियों को सहायता और होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए चयनित विशेष उद्यमी मित्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित
एजेंसियों/संगठनों के व्यक्तियों को विशेष उद्यमी मित्र के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
1. मौजूदा राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) जैसे नीसबड आदि।
2. बीमा एजेंट, PSBS/RRBS के बैंकिंग एजेंट वित्तीय के लिए काम कर रहे हैं
3. समावेशन और डाकघरों के एजेंट सीएमडी द्वारा अनुमोदित अन्य संगठन / प्रशिक्षण संस्थान / एनजीओ आदि,
विशेष उद्यमी मित्र की भूमिका और दायित्वक
चयनित विशेष प्रशिक्षण मित्र से निम्नलिखित में मदद की अपेक्षा की जाएगी:
एनएचएफडीसी की ईडीपी योजना के तहत व्यावसायिक/ कौशल प्रशिक्षण लेने के इच्छुक संभावित पात्र पीडब्ल्यूडी की पहचान
1) व्यक्ति के शैक्षिक और अनुभव पृष्ठभूमि और विकलांगता बाधाओं से मेल खाने वाले उपयुक्त की पहचान और प्रशिक्षण संस्थान के प्रवेश फॉर्म को भरने में मार्गदर्शन प्रदान करना। प्रशिक्षण व्यापार
2) एक बार कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, विशेष प्रशिक्षण मित्र लाभार्थी को रियायती ऋण लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे हासिल किए गए कौशल में स्वरोजगार उद्यम शुरू करना ।
"विशेष प्रशिक्षण मित्र" का पैनल
संस्थान/एजेंसियां अर्थात विशेष प्रशिक्षण मित्र' को आरआरबी/एससीएएस के माध्यम से एनएचएफडीसी में पंजीकरण कराना होगा।
"विशेष प्रशिक्षण मित्र" को वित्तीय सहायता
एनएचएफडीसी द्वारा विशेष प्रशिक्षण मित्र को 1000 रुपये प्रति प्रशिक्षु की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी
यह वित्तीय सहायता निम्नानुसार जारी की जाएगी:
80% विकलांगों के प्रशिक्षण के पूरा होने के समय शेष 20% 6 महीने के लिए प्रशिक्षित विकलांगों की प्रशिक्षण के बाद की ट्रैकिंग रिपोर्ट जमा करने के बाद।
"विशेष प्रशिक्षण मित्र" को वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया
एनएचएफडीसी के अधिकार
किसी भी व्याख्या या विवाद के मामले में, सीएमडी, एनएचएफडीसी और बाध्यकारी का निर्णय।